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हैदराबाद में आय से अधिक संपत्ति मामले में सीसीआई के पूर्व अधिकारी और पत्नी को सज़ा

हैदराबाद, 12 सितंबर (वार्ता) तेलंगाना में हैदराबाद की एक सीबीआई अदालत ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में भारतीय कपास निगम लिमिटेड (सीसीआई) के एक पूर्व अधिकारी को पांच साल की कठोर कैद की सज़ा सुनायी है जबकि उनकी पत्नी को चार साल की सज़ा दी है। अदालत ने शुक्रवार को माजेती वेंकट भवानी प्रसाद और उनकी पत्नी माजेती प्रियंका को दोषी ठहराया। प्रसाद उस समय वारंगल में सीसीआई में कपास खरीद अधिकारी के तौर पर काम कर रहे थे। सीबीआई ने शनिवार को यहां जारी एक बयान में कहा कि प्रसाद को पांच साल की कठोर कैद और…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय पूर्व अधिकारी सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
12/09/26 09:14
पिछला अपडेट
12/09/26 09:14
स्थान
India